
एनएफएसए हितग्राहियों को मार्च और अप्रैल माह का राशन एक साथ मिलेगा, दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य
संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश
पांढुरना – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) अंतर्गत समस्त पात्र परिवारों को शासन द्वारा मार्च एवं अप्रैल माह की राशन सामग्री एकसाथ वितरित कराई जा रही है। इसके लिए हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पीओएस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा।
निर्धारित व्यवस्था के अनुसार हितग्राही को उचित मूल्य दुकान पर लगी पीओएस मशीन में एक बार मार्च माह के लिए तथा दूसरी बार अप्रैल माह के लिए इस प्रकार कुल दो बार मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा। दोनों बार सत्यापन पूर्ण होने के पश्चात उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा हितग्राही को मार्च एवं अप्रैल माह की राशन सामग्री एक साथ प्रदान की जाएगी।
एनएफएसए अंतर्गत समस्त पात्र परिवारों से अपील की गई है कि वे अपने निकटतम उचित मूल्य दुकान पर जाकर दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन (अंगूठा लगाकर) कर अपनी पात्रतानुसार मार्च एवं अप्रैल दोनों माह की राशन सामग्री प्राप्त करें। साथ ही मशीन से निकाली गई दोनों माह की दो अलग-अलग पावती भी अवश्य प्राप्त करें, ताकि वितरण की पुष्टि सुनिश्चित हो सके।